Rajpal Yadav Tihar Jail : पर्दे पर अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव की जिंदगी में इस वक्त बुरा दौर चल रहा है। राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं यहां तक की अब एक्टर को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाते हुए 4 फरवरी 2026 की शाम 4 बजे तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
‘नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं…’
ये मामला 50 लाख के चेक बाउंस का है, जिसमें राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 4 फरवरी 2026 को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ‘आपने कहा था कि आप मुंबई में हैं, इसलिए आपको सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया गया था। मुझे नहीं लगता कि अब कोई आधार बचा है. नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं है. आज शाम 4 बजे तक आपको सरेंडर करना होगा.’
राजपाल यादव के वकील ने क्या कहा?
दरअसल, 50 लाख के चेक बाउंस मामले में एक्टर को दोषी पाया था और 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। जिसके बाद एक्टर ने अर्जी देकर सरेंडर के समय को बढ़ाने की मां की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा, ‘मैंने आपकी अर्जी पहले ही खारिज कर दी थी और सरेंडर करने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया था।’
वहीं एक्टर के वकील ने कहा था, ‘अगर एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए तो वो भुगतान कर देंगे और अर्जी खारिज होने पर वह आत्मसर्पण भी कर देंगे। उन्होंने 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है, उन्होंने मुझे सबूत भी दे दिए हैं। वो कल पैसे लेकर आएंगे। ‘
ट्रायल कोर्ट के निर्देशों का नहीं हुआ पालन
वहीं 4 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को शाम 4 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने पेश होने के आदेश दिए. हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, राजपाल ने शिकायकर्ता को रकम लौटाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया । तिहाड़ जेल में आज शाम चार बचे तक एक्टर को सरेंडर करना होगा।
कोर्ट ने कई बार तय की समय-सीमा
हाईकोर्ट के आदेश में यह भी बताया गया कि, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा जून 2024 से ही निलंबित थी, ताकि समझौते के लिए समय मिल सके. बावजूद इसके कोर्ट के लगातार आदेशों में दर्ज किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि, कई बार स्पष्ट भुगतान की समय-सीमा तय की गई, लेकिन एक्टर कई करोड़ रुपए की रकम जमा नहीं कर पाए। डिमांड ड्राफ्ट और किस्तों के जरिए किए गए आंशिक भुगतान के वादे भी तय समय से पूरे नहीं किए।
हालांकि, कोर्ट इस आदेश के बाद अब देखना ये है कि, क्या राजपाल यादव पैसे जमा करवाते हैं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
